आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन | Pradhanmantri Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana Registration | आत्मनिर्भर रोजगार योजना लाभ |
आज दिनांक 12 नवंबर 2020 को हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने देश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को आरंभ किया है यह योजना निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जून 30 2021 तक कार्यरत रहेगी इसी श्रेणी में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना को भी आरंभ किया गया था | इस प्रकार की योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिएआरंभ की जाती रही है|
Aatmnirbhar Bharat Rozgar Yojana
योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को रोजगार के अवसर देने के लिए बहुत से कार्य किए जाएंगे संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को आरंभ किया गया है यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े यहां हम आपको योजना का उद्देश्य, लाभ, पात्रता, दिशा निर्देश, जरूरी दस्तावेज तथा अन्य सभी जानकारियों से रूबरू कराएंगेhttps://ift.tt/32oJJOY
पंजीकरण की अंतिम तिथि का किया गया विस्तार
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से नियोक्ताओं को रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह योजना आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज के अंतर्गत घोषित कि गई थी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 जून 2021 निर्धारित की गई थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। नागरिकों द्वारा आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है। ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 के अंतर्गत पंजीकृत होने वाले नए कर्मचारी एवं नए प्रतिष्ठान 31 मार्च 2022 तक इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कर सकते हैं।
Aatmnirbhar Bharat Rozgar Yojana In Highlights
योजना का नाम | आत्मनिर्भर भारत रोजगार |
योजना का प्रकार | केंद्र सरकार |
किसके द्वारा आरम्भ | निर्मला सीतारमण |
आरम्भ करने की तिथि | 12-11-2020 |
योजना की अवधि | 2 वर्ष |
उद्देश्य | रोजगार के नए अवसर प्रदान करना |
लाभार्थी | नए कर्मचारी |
आधिकारिक वेबसाइट | https://ift.tt/2Ng4kx2 |
71.80 लाख कर्मचारियों को पहुंचाया जाएगा योजना का लाभ
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को रोजगार के अवसरों में वृद्धि लाने के लिए आरंभ किया गया था। इस योजना को आरंभ करते समय लगभग 58.5 लाख लाभार्थियों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 71.80 लाख लाभार्थी कर दिया गया है। इस योजना के माध्यम से 71.80 लाभार्थियों को कवर किया जाएगा। इस बात की जानकारी श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा लोकसभा में प्रदान की गई है। 12 जुलाई 2021 तक इस योजना के माध्यम से 84,390 संस्थानों के 22.57 लाख कर्मचारियों को 993.26 करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया गया है। इस योजना को पिछले वर्ष आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंतर्गत लांच किया गया था। इस योजना का कार्यान्वयन एम्पलाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से किया जा रहा है।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य नियोक्ताओं को रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के माध्यम से उन कर्मचारियों को भी लाभ पहुंचाया जाएगा जिनकी नौकरी कोरोनावायरस संक्रमण के कारण गई है और उन्होंने 30 सितंबर 2020 तक किसी भी ईपीएफ कवर्ड संस्थान में नौकरी नहीं की है। सरकार द्वारा इस योजना का विस्तार अब 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है।
30 मार्च 2022 तक प्रदान किया जाएगा लाभ
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 28 जून 2021 को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का दायरा 30 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना को 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक के लिए आरंभ किया गया था। अब यह योजना 30 मार्च 2022 तक संचालित की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2021 है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के माध्यम से नियोक्ताओं को रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह प्रोत्साहन सरकार द्वारा कर्मचारी एवं नियुक्ता का प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन जमा करके किया जाएगा। यदि किसी संस्था में 1000 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो इस स्थिति में सरकार द्वारा केवल कर्मचारी कंट्रीब्यूशन ही जमा किया जाएगा।
इस योजना का लाभ 2 साल के लिए उन सभी कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा जिनकी मासिक आय ₹15000 या फिर ₹15000 से कम है। सरकार द्वारा इस योजना के संचालन के लिए कुल 22810 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। जिससे कि 58.50 लाख लाभार्थियों को इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। 18 जून 2021 तक 902 करोड रुपए की राशि 79577 संस्थानों के 21.42 लाख लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए खर्च की जा चुकी है।
मार्च 2022 तक बढ़ाया जा सकता है दायरा
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कोरोना वायरस महामारी का संकट अभी भी देश में बना हुआ है। जिसके कारण लगभग 2.53 करोड़ नागरिकों ने अपने रोजगार खोए हैं। केवल मई के माह में ही 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के रोजगार गए हैं। इसी संकट को देखते हुए सरकार द्वारा पिछले वर्ष आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का आरंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा 2 सालों के लिए कर्मचारी एवं नियुक्ता का प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन जमा किया जाएगा। जिसमें बेसिक सैलेरी एवं देअर्नेस एलाउंस का 12 फ़ीसदी वाला एंपलॉयर कंट्रीब्यूशन एवं एम्पलाई कंट्रीब्यूशन सरकार द्वारा जमा किया जाएगा।
इस योजना के माध्यम से सरकार का 58.5 लाख रोजगार सृजन करने का उद्देश्य है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का संचालन 1 अक्टूबर 2020 से किया जा रहा है। इस योजना की डेडलाइन 30 जून 2021 को समाप्त हो रही है। इस डेडलाइन को सरकार द्वारा मार्च 2022 तक बढ़ाया जा सकता है।
21 लाख कर्मचारियों को प्राप्त हुए नए रोजगार
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत अब तक 22810 करोड़ रुपए का खर्च किया जा चुका है। जिससे कि 21 लाख नए कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है। इस योजना का लाभ केवल वही कर्मचारी उठा सकते हैं जिनकी मासिक आय ₹15000 से कम है एवं वह 1 अक्टूबर 2020 से पहले किसी ऐसे संस्थान में काम नहीं कर रहे थे जो ईपीएफओ के साथ रजिस्टर्ड है। इसके अलावा कर्मचारियों के पास यूएएन नंबर होना भी अनिवार्य है। यदि किसी कर्मचारी की सैलरी ₹15000 से कम है एवं वह ईपीएफओ का मेंबर है तो उसे इस योजना का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा जब उसकी 1 मई 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच नौकरी गई हो। इस अवधि के दौरान कर्मचारी किसी ऐसी कंपनी से जुड़ा नहीं होना चाहिए जो ईपीएफओ के साथ रजिस्टर है।
16.5 लाख लाभार्थियों को मिला योजना का लाभ
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कोरोना संक्रमण के दौरान हुई रोजगार के नुकसान की भरपाई करने के लिए आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत नई नियुक्ति पर 2 साल तक सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि का योगदान किया जाएगा। यह योगदान वेतन का 12%–12% होगा। इस योजना के माध्यम से नियोक्ता रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 16.5 लाख नागरिकों को लाभ पहुंचा है। यह जानकारी श्रम मंत्री संतोष गंगवार द्वारा 17 मार्च 2021 को राज्यसभा में दी गई है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।
इसके अलावा श्रम मंत्री द्वारा यह भी बताया गया कि पीएमजीकेवाई योजना के अंतर्गत 38.82 लाख कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में 2567.66 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। इसके अलावा अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि योजना में 9.27 लाख महिलाएं, नई पेंशन योजना में 1.13 लाख तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना में 2.03 लाख महिला कर्मचारी जुड़ी है।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना सर्वेक्षण
श्रम मंत्री संतोष गंगवार द्वारा 18 फरवरी 2021 को नीति निर्माण के लिए आंकड़ों के महत्व पर जोर देते हुए प्रवासी एवं घरेलू श्रमिकों सहित पांच अखिल भारतीय सर्वेक्षण के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च करने का निर्णय लिया है। श्रम मंत्री द्वारा सर्वेक्षण के लिए दिशा निर्देश एवं प्रश्नावली भी प्रदान कि गई है। सटीक आंकड़ों के आधार पर सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं बनाई जाती हैं। यदि सरकार के पास सटीक डाटा उपलब्ध नहीं होगा तो सरकार द्वारा सटीक योजनाएं नहीं बनाई जा सकेंगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सर्वक्षण आयोजित किया जाएगा। इस सर्वक्षण के माध्यम से जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा उस के माध्यम से योजनाएं बनाई जाएंगी। श्रम मंत्रालय द्वारा पांच सर्वक्षण किए जाएंगे जो कि कुछ इस प्रकार है।
- ऑल इंडिया सर्वे ऑन माइग्रेंट वर्कर्स
- ऑल इंडिया सर्वे ऑन डॉमेस्टिक वर्कर्स
- ऑल इंडिया सर्वे ऑन इंप्लॉयमेंट जेनरेटेड बाय प्रोफेशनल
- ऑल इंडिया सर्वे ऑन इंप्लॉयमेंट जेनरेटेड इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर
- ऑल इंडिया क्वार्टरली establishment बेस्ड एम्प्लॉयलेंट सर्वे
इन सर्वक्षण के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली योजनाएं सटीक ढंग से कार्यरत की जा रही हैं या नहीं। सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना आरंभ की गई थी। जिसके अंतर्गत सरकार ने 25000 करोड रुपए का 2 साल के लिए बजट निर्धारित किया था। इस योजना के माध्यम से 54 लाख नए कर्मचारियों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। इन सर्वे के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की भी समीक्षा की जा सकेगी और यह पता लगाया जा सकेगा कि यह योजना सही से कार्यरत की जा रही है या नहीं। इन सर्वे का रिजल्ट 7 से 8 महीने में आ जाएगा।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मिली केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कंपनियों को नियुक्तियां करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 2 साल तक कंपनियों और अन्य इकाइयों द्वारा की गई नई भर्तियों के लिए ईपीएफ में कर्मचारी तथा नियुक्त दोनों का अंशदान सरकार द्वारा किया जाएगा। Aatmnirbhar Bharat Rozgar Yojana के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1585 करोड़ रुपए की मौजूदा वित्त वर्ष के लिए मंजूरी दे दी गई हैम इसके अलावा इस योजना की पूरी अवधि जो कि 2020 से 2023 तक है के लिए 22,810 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के माध्यम से 58.5 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य
Aatmnirbhar Bharat Rozgar Yojana के अंतर्गत यदि कंपनियां लॉकडाउन के दौरान नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को वापस लेती हैं तो उन्हें 12% से लेकर 24% तक की ईपीएफओ द्वारा वेतन सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से अगले 2 साल में 10 लाख नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना के अंतर्गत लगभग ₹6000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सूत्रों के अनुसार अब तक 20 या फिर उससे अधिक श्रमिकों वाली 5 लाख कंपनियां ईपीएफओ ने पंजीकरण कर चुकी है। जिसमें से यदि प्रत्येक कंपनी ने दो कर्मचारियों को नौकरी प्रदान की तो 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाएगा। यह सरकार का नौकरी सर्जन की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।
इस कदम से जिन लोगों की लॉकडॉउन के कारण नौकरी गई थी उन्हें जल्द से जल्द नौकरी प्राप्त हो जाएगी। यह भी संभावना लगाई जा रही है कि साल की शुरुआत में अर्थ व्यवस्था ठीक नहीं थी लेकिन साल के अंत में अर्थवयवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। कई सारे सेक्टरों में मांग बढ़ रही है। जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को जल्द से जल्द नौकरी वापस प्राप्त हो जाएगी।
PM Aatmnirbhar Bharat Rozgar Yojana का उद्देश्य
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य कोरोना महामारी के कारण अपना रोजगार गवा चुके लोगों को पुनः नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है इस योजना के आरंभ होने से निश्चित ही अर्थव्यवस्था में एक नया बदलाव आएगा तथा हम एक विकसित अर्थव्यवस्था की ओर पुनः प्रवेश करेंगे यह योजना निश्चित रूप से रोजगार प्रदान करने में एक सकारात्मक भूमिका निभाएगी|
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लाभार्थी
योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा उन नए कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया जाएगा जो पहले भविष्य निधि में पंजीकृत नहीं थे और अब वह यदि किसी संस्था में ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं और उनकी सैलरी अथवा वेतन ₹15000 प्रति माह से कम होता है या वह व्यक्ति जिन की नौकरी 1 मार्च 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच नौकरी चली गई है और पुनः 1 अक्टूबर 2020 के बाद उनको दोबारा नौकरी मिल वह कर्मचारी भविष्य निधि निधि के अंतर्गत पंजीकृत हुआ तो उनको ही Aatmnirbhar Bharat Rozgar Yojana के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा और सभी लाभ प्रदान किए जाएंगे
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लाभार्थी (कर्मचारी)
- वह कर्मचारी जिनकी वेतन ₹15000 से कम है और जो 1 अक्टूबर 2020 से पहले किसी ईपीएफओ रजिस्टर्ड प्रतिष्ठान में नियुक्त नहीं थे और उनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं था या फिर ईपीएफ मेंबर अकाउंट नंबर 1 अक्टूबर 2020 से पहले नही था।
- वह कर्मचारी जिनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर था और उनको ₹15000 से कम की वेतन प्राप्त हो रही थी। जिनकी नौकरी कोरोनावायरस संक्रमण के कारण 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच चली गई हो और उनकी किसी भी ईपीएफ रजिस्टर्ड प्रतिष्ठान में 30 सितंबर 2020 से पहले नियुक्ति ना हुई हो।
Aatmnirbhar Bharat Rozgar Yojana का लाभ कैसे उठाएं
- इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी और संस्था दोनों को ही लाभ प्रदान किया जाएगा |
- ईपीएफओ के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्था यदि नए रोजगार के अवसर प्रदान करती है तो उन संस्थाओं को इस योजना के लाभ मिल पाएंगे |
- ऐसी संस्थाएं जिनकी कर्मचारी क्षमता 50 से कम है और वह संस्थाएं दो या दो से अधिक कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करती है और उन कर्मचारियों को भविष्य निधि के अंतर्गत पंजीकृत करती है तो ही संस्था व कर्मचारी दोनों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा |
- इसी प्रकार ऐसी संस्थाएं जिनकी कर्मचारी क्षमता 50 से अधिक है तो उनको न्यूनतम 5 नए कर्मचारियों को रोजगार प्रदान कर उनको ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत करना अनिवार्य है
- जो भी संस्थाएं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ उठाना चाहती है उनका स्वयं का ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत/रजिस्टर्ड होना आवश्यक है ताकि नए कर्मचारी तथा संस्था दोनों को लाभ दिया जा सके
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के मुख्य तथ्य
- इस योजना के माध्यम से ईपीएफओ के साथ पंजीकृत पात्र प्रतिष्ठानों के नियुक्तओ और नए कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- यह प्रोत्साहन पंजीकरण के पश्चात 2 साल तक प्रदान किया जाता है।
- 1 अक्टूबर 2020 के बाद ईपीएफओ में पंजीकृत प्रतिष्ठानों के सभी नए कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
- वह सभी नए कर्मचारी जिनकी वेतन ₹15000 से कम है उनको इस योजना का लाभ पंजीकरण की तिथि से 24 महीनों तक प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ संस्थान को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब वह निर्धारित न्यूनतम संख्या में नए कर्मचारियों की नियुक्ति करता है।
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लाभ
हमारी केंद्र सरकार इस योजना के अंतर्गत आगामी 2 वर्ष तक योजना के लाभ प्रदान करेगी तो आइए जानते हैं भारत सरकार द्वारा किस प्रकार के लाभ योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे
- जिन संस्थाओं की कर्मचारी क्षमता 1000 से कम है उन संस्थाओं में कर्मचारी के वेतन के अनुसार उसके हिस्से का 12% तथा काम देने वाली संस्था के हिस्से का 12% जो कि कुल 24% हुआ केंद्र सरकार द्वारा भविष्य निधि ईपीएफओ के अंतर्गत जमा कराया जाएगा
- इसी प्रकार जिन संस्थाओं की कर्मचारी क्षमता 1000 से अधिक है तो इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन के अनुसार कर्मचारी के हिस्से का 12% ही केंद्र सरकार द्वारा भविष्य निधि में दये होगा
- यह योगदान केंद्र सरकार द्वारा अगले 2 वर्ष तक प्रदान किए जाएंगे
प्रतिष्ठानों के लिए पात्रता मानदंड
- वह सभी प्रतिष्ठान जो ईपीएफओ के साथ पंजीकृत हैं और वह सितंबर 2020 तक नए कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं उनको इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- इस योजना का लाभ प्रतिष्ठान तब उठा पाएंगे यदि प्रतिष्ठानों का संदर्भ आधार 50 कर्मचारी या फिर उससे कम है और उन्होंने कम से कम 2 नए कर्मचारियों की नियुक्ति की है।
- यदि प्रतिष्ठान का संदर्भ आधार 50 कर्मचारी या फिर उससे अधिक है तो कम से कम 5 नए कर्मचारियों की नियुक्ति करने पर प्रतिष्ठान इस योजना का लाभ उठा पाएंगे।
Aatmnirbhar Bharat Rozgar Yojana पात्रता व जरूरी दस्तावेज
- कर्मचारी का ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकरण
- आधार कार्ड
- कर्मचारी वेतन ₹15000 प्रति माह तक
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन
जो कर्मचारी, संस्था तथा लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें भविष्य निधि ईपीएफओ के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है।
एंप्लॉयर्स के लिए
- सर्वप्रथम आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको सर्विसेस के टैब पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको एंपलॉयर्स के टैब पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात यदि आप श्रम सुविधा पोर्टल पर पंजीकृत है तो आपको यूजर आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगइन करना होगा।
- यदि आप पंजीकृत नहीं है तो आपको साइन अप के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने पंजीकरण फॉर्म कौन कराएगा जिसमें आपको अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर बता वेरीफिकेशन कोड दर्ज करना होगा।
- अब आपको साइनअप के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाएगी।
Employee के लिए
- सबसे आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको सर्विसेस के टैब पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको Employees के टैब पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको रजिस्टर हेयर के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा।
- आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा।
- इसके पश्चात आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
इपीएफओ ऑफिस लोकेट करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको सर्विस के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको लोकेट एन ई पी एफ ओ ऑफिस के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको अपने राज्य तथा जिले का चयन करना होगा।
- अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इपीएफओ ऑफिस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।
कांटेक्ट डिटेल देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको डायरेक्टरी के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आप कांटेक्ट डिटेल देख सकते हैं।
Contact Information
हमने अपने इस लेख के माध्यम से आपको आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 1800118005 है।
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